अगर आप एक किसान है या फिर किसान के बेटे है, तो आज का ये लेख ख़ास आपके लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसानो की ख़राब होने वाली फसलों की भरपाई करने के लिए नयी योजना की शुरुवात की गयी है जिसका नाम Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) है। अगर आपकी भी फसल ज्यादा बारिश या फिर किसी दूसरी प्राकृतिक कारन की वजह से ख़राब होजाती है, जिससे आपका भरी नुक्सान होता है, तो इस योजना के ज़रिये आप अपने नुक्सान की भरपाई कर सकेंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गयी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के ज़रिये किसानो की फसल का बिमा किया जाता है। जिसका प्रीमियम का कुछ हिस्सा किसान और कुछ हिस्सा सरकार अदा करती है। इस तरह से जिस फसल का बिमा किया हुवा होता है, किसी वजह से वो फसल ख़राब होजाती है, तो बिमा कंपनी की तरफ से उस फसल का बिमा क्लेम दिया जाता है।
अगर आपको अभी तक इस योजना की बरी में जानकारी नहीं है, तो शायद आप इस योजना का फ़ायदा नहीं लेपायेंगे। आप भी अगर इस योजना से फ़ायदा लेना चाहते है तो आप पोस्ट को आखरी तक पढ़ये, क्योंके इस पोस्ट में योजना से जुडी सारी ज़रूरी जनजारी जैसे – इस योजना का मक़सद इसके फायदे, और सब से ज़रूरी पात्रता, योजना में एप्लीकेशन के लिए लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट, प्रधम मंत्री फसल योजना का एप्लीकेशन करने के बारे में जानकारी दी गयी है। जिससे पढ़कर आप आसानी से इस योजना में आवेदन करके योजना का फ़ायदा ले सकते है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को भारत के प्रधम मंत्री नरेंद्र मोदी के दुवारा १८ फ़रवरी २०२० को शुरू किया गया था। ये एक ऐसी योजना है जिस में किसान अपनी फसल के नुकसान की रिपोर्ट कर सकता है। फसल बिमा योजना को शुरू करने का मक़सद ही ये है के प्राकृतिक आपदा से हुवे फसल के नुकसान पर पीड़ित किसान को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि किसानों को नए और उन्नत खेती के उत्पाद खरीदने में मदद मिल सके।
प्रधान मंत्री बीमा योजना के तहत सरकार फसलों के अलग अलग नुकसान पर किसानो को अलग अलग राशि प्रदान करती है। देश का किसान इस योजना लाभ लेना चाहता है तो कुछ ज़रूरी पात्रताओ को पूरा करना होगा। और इसके साथ ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट को भी तैयार करना होगा।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अवलोकन
योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना |
संबंधित विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग |
शुरू किया | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | भारत देश के सभी किसान |
मुख्य उद्देश्य | किसानों को आर्थिक सहायता |
अधिकतम राशि | 2 लाख रुपए |
हेल्पलाइन नंबर | 1800–180-1111 / 1800-110-001 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | pmfby.gov.in |
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्या-क्या फायदे है?
पीएम फसल बीमा योजना में कई तरह फायदे के प्रदान किये जाते है, जिनमे से कुछ फायदे निचे दी गयी लिस्ट में बताये गए है।
- कुदरती आपदा की वजह से फसल के नुकसान पर पूरी बिमा राशि का मिलना।
- खरीफ और रबी फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज।
- विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपलब्ध कवरेज को भी शामिल है
- खेती को और भी ज़ादा लाभ कारी बनाना
- काम प्रीमियम राशि
- किसानों को खेती के प्रति और अधिकारिक बनाना
- ऑनलाइन अप्लाई करने में आसान प्रक्रिया
- मदद के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन का उपलब्ध होना
- ऑनलाइन बिमा कैलकुलेटर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कोनसी कोनसी फसलों को शामिल किया गया है?
बिमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं। और अपनी फसल के नुकसान की राशि का भुगतान करना चाहते है। तो पहले आपका ये जान लेना ज़रूरी है, के वो कोनसी फसल है, जिसके नुकसान की भरपाई इस योजना के तहत की जाएगी। निचे कुछ फसलों के नाम दिए गए है। अगर आपकी फसल का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और अगर आपकी फसल का नाम लिस्ट में है तो आप आसानी से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल के नुकसान की भरपाई कारा सकते है
1. गेंहू, बाजरा, धान आदि।
2. गन्ना, कपास, जुट आदि।
3. चना, मटर, अरहर, मशहूर, मूंग, सोयाबीन, उड़द, लोबिया आदि।
4. तिल, सरसों, एंडी, मूँगफली, बिनौला, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सिड़स आदि।
5. केला, अंगूर, आलू, प्याज़, अदरक, इलायची, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूलगोभी आदि।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रीमियम दर
नं | मौसिम | फसलें | किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा शुल्क (% बीमित राशि का) |
---|---|---|---|
1 | खरीफ | खाद्य एवं तिलहन फसलें (सभी अनाज, बाजरा, तिलहन, दालें) | बीमित राशि का 2.0% या प्रीमियम दर, जो भी कम हो |
2 | रबी | खाद्य एवं तिलहन फसलें (सभी अनाज, बाजरा, तिलहन, दालें) | बीमित राशि का 1.5% या प्रीमियम दर, जो भी कम हो |
3 | खरीफ और रबी | वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें | बीमित राशि का 5% या प्रीमियम दर, जो भी कम हो |
पीएम फसल बीमा योजना के लिए जरूरी योग्यता
योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को पहले नीचे दिए गए पात्रताओं को पूरा करना होगा
- प्रधम मंत्री फसल योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आवेदक का भारतीय निवासी होना ज़रूरी है
- देश के सभी किसान जो अनुसूचित क्षेत्र में खेती के मालिक है, या किरायेदार के रूप में अधिसूचित फसलों की कहती में शामिल है वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- एप्लीकेशन करने के लिए लगने वाले सरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट किसान के पास होना चाहिए।
- किसान का एक गरीब और मध्यम वर्ग का होना ज़रूरी है, क्यों के यह योजन इनके लिए ही बनायीं गयी है।
- किसान को निर्धारित समय सीमा के अंदर बीमा कवरेज के लिए आवेदन करना होगा, जो आमतौर पर बुवाई के मौसम की शुरुआत के 2 हफ्ते के अंदर होता है।
- एक ही फसल के नुकसान का उन्हें किसी अन्य स्रोत से कोई मुआवजा नहीं मिला होना चाहिए।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने लके लिए आवेदन करता के पास यह सरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होना चैहिये।
1. आधार कार्ड
2. बैंक खाता पासबूक
3. खसरा नंबर
4. बुवाई प्रमाण पत्र
5. गाँव की पटवारी
6. भूमि से संबधित दस्तावेज़
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
अगर आपकी फसल का नुकसान हुआ है, और आप उन किसानों में शामिल है जिन्होंने इस योजना में आवेदन नहीं किया है, तो आप निचे बताये गए तरीका से योजना में आवेदन कर सकते है।
- पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाना है।
- आपको वेबसाइट के होमपेज पर फॉर्मर कार्नर के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद गेस्ट फॉर्मर पर क्लिक करे।
- अब आपके पास इस योजना से जुड़े आवेदन पात्र खुल जायेगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगे जाने वाली सारी ज़रूरी जानकारी भर के कैप्चा कोड फील करना है।
- पूरी जानकारी भरने के बाद आपको क्रिएट यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से वेबसाइट पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है।
- पोर्टल पर लॉगिन करते ही आपके सामने योजना से जुड़ा आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- आपको आवेदन फॉर्म को बोहोत ही ध्यान से भरना है, और मांगे जाने वाले सरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है।
- आखिर में फॉर्म को एक बार फिर से चेक करना है, जब आपको लगे के सारी जानकारी सही भरी गयी है, फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा कंपनी लिस्ट
बीमा कंपनी का नाम | टोल फ्री नंबर | मुख्यालय ईमेल | मुख्यालय का पता |
कृषि बीमा कंपनी | 1800116515 | fasalbima@aicofindia.com | कार्यालय ब्लॉक-1, 5वीं मंजिल, प्लेट-बी और सी, पूर्वी किदवई नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली-110023 |
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18002095959 | bagichelp@bajajallianz.co.in | बजाज आलियांज हाउस, एयरपोर्ट रोड, यरवदा, पुणे 411 006 |
भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18001037712 | customer.service@bharti-axagi.co.in | 7वीं मंजिल, मर्चेंटाइल हाउस, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली – 110 001। |
चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18002005544 | customercare@cholams.murugappa.com | दूसरी मंजिल, “डेयर हाउस”, नंबर 2, एनएससी बोस रोड, चेन्नई – 600001, भारत। फ़ोन: 044-30445400 |
फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18002664141 | fgcare@futuregenerali.in | इंडियाबुल्स फाइनेंस सेंटर, 6वीं मंजिल, टॉवर 3, सेनापति बापट मार्ग, एलफिंस्टन वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400013 |
एचडीएफसी (HDFC) एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18002660700 | pmfbycell@hdfcergo.com | डी-301, तीसरी मंजिल, पूर्वी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (मैग्नेट मॉल), एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)। मुंबई – 400078 राज्य: महाराष्ट्र, शहर: मुंबई, पिन कोड: 400078 |
आईसीआईसीआई (ICICI) लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18002669725 | customersupport@icicilombard.com | आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हाउस414, पी.बालू मार्ग, ऑफ वीर सावरकर मार्ग, सिद्धिविनायक मंदिर के पास, प्रभादेवी, मुंबई-400025। |
इफको (IFFCO) टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18001035490 | supportagri@iffcotokio.co.in | इफको टॉवर, प्लॉट नंबर 3, सेक्टर 29, गुड़गांव -122001, हरियाणा (भारत) |
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18003450330 | customer.relations@nic.co.in | नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 3, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता -700071, पश्चिम बंगाल |
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी | 18002091415 | customercare.ho@newindia.co.in | 87, एमजी रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001 |
ओरिएंटल बीमा | 1800118485 | crop.grievance@orientalinsurance.co.in | द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्रॉप सेल, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली |
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1800 102 4088 ( भारत के अन्य राज्य लिए) / 1800 180 2117 (केवल हरियाणा के लिए) | rgicl.pmfby@relianceada.com | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, छठी मंजिल, ओबेरॉय कॉमर्ज, इंटरनेशनल बिजनेस पार्क, ओबेरॉय गार्डन सिटी, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ई), मुंबई-400063। |
रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18005689999 | crop.services@royalsundaram.in | विश्रांति मेलाराम टावर्स, नंबर 2/319, राजीव गांधी सलाई (ओएमआर), करापक्कम, चेन्नई – 600097 |
एसबीआई (SBI) सामान्य बीमा | 1800 22 1111 /1800 102 1111 | customer.care@sbigeneral.in | 9वीं मंजिल, ए एंड बी विंग, फुलक्रम बिल्डिंग, सहर रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई -400099 |
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 180030030000/18001033009 | chd@shriramgi.com | ई-8, एपिप, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा जयपुर (राजस्थान) 302022 |
टाटा (TATA) एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 18002093536 | customersupport@tataaig.com | पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टावर-ए, 15वीं मंजिल, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र-400013, भारत।8*9-+ |
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी | 180042533333 | customercare@uiic.co.in | ग्राहक सेवा विभाग, नं.24, व्हाइट्स रोड, चेन्नई-600014 |
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी | 18002005142 | contactus@universalsompo.com | 103, प्रथम तल, आकृति स्टार, एमआईडीसी सेंट्रल रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093 |
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana Status कैसे चेक करे
अगर आपने भी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन कर लिया है। और अपने आवेदन का स्टेटस चेक करना चाहते है। तो आप निचे बताये हुवे तरीके को फॉलो करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते है।
- सबसे पहले आप को फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाना है।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- फिर अपना एप्लीकेशन नंबर या रिसिप्ट नंबर और Captcha कोड डालना है।
- उसके बाद आपको चेक स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एप्लीकेशन का स्टेटस देखने मिलेगा।
किसान को फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा
आपका ये जान लेना जरूरी के किन हालात में आपको फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलेगा।
युद्ध और इस जैसे खतरों से नुकसान, दंगो,चोरी,दशुमनी, गलत इरादों से अपनी फसल का नुकसान करना, घरेलु जानवरों की चराई या जंगली जानवरों दुवारा नुकसान की गयी फसल, कटाई के बाद नुकसान के मामले में, कटाई से पहले कटी हुवी फसल को एक जगा बांध कर रखने पर, और ऐसे मामलों में जिसे रोका जासकता है। और भी फसल नुकसान होता है तो किसान को ऐसे नुकसान पर बिमा क्लेम नहीं मिलेगा।